गैंग रेप और हत्या के तीन दोषियों को फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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अहमदाबाद। खेड़ा जिले की कपडवंज तहसील के एक गांव में वर्ष 2018 में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई है। राज्य के इस तरह के किसी केस में 3 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मामला बताया जा रहा है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

कपडवंज सेशन्स कोर्ट में सरकारी वकील मिनेष पटेल ने 26 लोगों के बयान और 45 दस्तावेजी सबूत पेश किए। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीनों को फांसी की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में कपडवंज के एक गांव से एक विवाहिता को आरोपी गोपी उर्फ बला देवीपूजक, जयंती बबा वादी और लाला उर्फ कंकुडीपो वादी ने अपहृत किया। बाद में उसके साथ बलात्कार किया फिर उसकी हत्या कर दी थी। साक्ष्य को नष्ट करने के लिए शव को एक खेत के पास फेंक दिया था।

 

पुलिस ने शव बरामद कर कपडवंज ग्रामीण थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 366, 376 (डी), 302, 201 समेत 114 प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कोर्ट ने सभी साक्ष्यों, सबूतों को ध्यान में रखते हुए तीनों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीडि़ता के परिजनों को दो लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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